कर्नाटक
कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने सीएम और डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे पर कहा, "पता नहीं वे क्यों चले गए"
Gulabi Jagat
10 Jun 2025 2:59 PM IST

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Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे पर होने के बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्हें उनके दौरे का एजेंडा नहीं पता है। हालांकि, परमेश्वर ने कहा कि वे शायद पार्टी हाईकमान को बेंगलुरु भगदड़ त्रासदी के बारे में जानकारी देने गए थे। परमेश्वर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मुझे नहीं पता कि वे क्यों गए हैं। हो सकता है कि वे भगदड़ की त्रासदी के बारे में पार्टी हाईकमान को जानकारी देने गए हों। पार्टी हाईकमान ने मुझे नहीं बुलाया। अगर वे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा..."
इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज दिल्ली पहुंचे ।
सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक के नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ होने वाली बैठक का मुख्य एजेंडा जाति जनगणना के मुद्दे पर ही केंद्रित है। सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु भगदड़ पर भी चर्चा हो सकती है।
कांग्रेस सूत्रों ने बताया, " कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया , डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज सुबह 11 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक का एजेंडा जाति जनगणना का मुद्दा है, बेंगलुरु भगदड़ मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।"
बेंगलुरू भगदड़ पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर कल एक बैठक हुई थी।
उन्होंने कहा, "भगदड़ मामले पर कल एक बैठक हुई थी। हमें अदालत को रिपोर्ट सौंपनी है। बैठक में हमने चर्चा की कि सरकार की ओर से क्या कहा जाना चाहिए..."
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई।
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के सिलसिले में उनकी गिरफ़्तारी की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी ।
इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की , जिन्होंने भगदड़ मामले के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अंतरिम आदेश में कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी। (एएनआई)
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